बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर एक भृत्य निलंबित
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग द्वारा आदिवासी बालक आश्रम सांगाखेड़ा के भृत्य श्री रोहित पन्द्राम को अधिक समय से बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने बताया कि जिले के विकासखंड जुन्नारदेव के आदिवासी बालक आश्रम सांगाखेड़ा के भृत्य श्री रोहित पन्द्राम 12 मार्च 2023 से आदिवासी बालक आश्रम सांगाखेड़ा में बिना सूचना के अनुपस्थित है । श्री पन्द्राम का यह कृत्य अपने पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को प्रदर्शित करने के साथ-साथ मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 3 उपनियम (1) (एक) (दो) (तीन) एवं अवकाश नियम 1977 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आने पर उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एव अपील) नियम 1966 के नियम 9 में दिये गये प्रावधानों के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में आदिवासी बालक आश्रम सांगाखेड़ा के भृत्य श्री पन्द्राम का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी तामिया नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी।