छिन्दवाड़ा जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर प्रतिबंध
सहायक संचालक मत्स्योद्योग ने बताया कि कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा जिले में 16 जून 2024 से 15 अगस्त 2024 तक सभी जाति की मछलियों का प्रजनन काल होने के कारण मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया है।
शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जारी आदेश में अवगत कराया गया कि वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृध्दि (प्रजनन) की दृष्टिकोण से उन्हें संरक्षण देने के लिये जिले के सभी प्रकार के जल संसाधनों में मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत 16 जून 2024 से 15 अगस्त 2024 तक की अवधि को बन्द ऋतु (क्लोज सीजन) किया गया है। इस अवधि में सभी प्रकार का मत्स्याखेट पूर्णतः निषिध्द रहेगा। साथ ही मत्स्य विक्रय या विनिमय अथवा परिवहन करना भी प्रतिबंधित किया गया है। जारी आदेश व नियमों के उल्लंघन पर मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम 1981 की धारा 3 (3) 1 के तहत उल्लंघनकर्ता को 6 माह की सजा या 5 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं लाया गया है, को छोड़कर समस्त नदियों, तालाबों एवं जलाशयों में बन्द ऋतु में मत्स्याखेट पूर्णतः बन्द रहेगा। बन्द ऋतु की अवधि में अवैधानिक मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन, क्रय-विक्रय आदि कार्य करते पाये जाने पर संबंधित के विरूध्द अधिनियम के प्रावधानों एवं राज्य शासन के निर्देशों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।