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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिसूचित फसलों का प्रीमियम नामे करने के निर्देश

कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2024 की हल्कावार, तहसीलवार एवं जिलावार अधिसूचित की जाने वाली फसलों की सूची राजपत्र 06 जून 2024 में एवं खरीफ 2024 व रबी 2024-25 में प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की अधिसूचना भी मध्यप्रदेश के राजपत्र 30 अप्रैल 2024 में प्रकाशित की जा चुकी हैयह दोनों अधिसूचनायें राज्य शासन की बेवसाईट www.govtpressmp.nic.in पर उपलब्ध हैं।
कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिये हैं कि प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार अधिसूचित इकाई की अधिसूचित फसलों का ही प्रीमियम नामे कर फसल बीमा किया जाये तथा यह सावधानी अनिवार्यतः रखी जाये कि गैर अधिसूचित फसलों का प्रीमियम नामे नहीं किया जाये। फसल बीमा पोर्टल पर बीमित कृषकों की प्रविष्टि के लिये पोर्टल शासन स्तर से पृथक से खोला जायेगा। उन्होंने सभी बैंक प्रबंधकों एवं समिति प्रबंधकों को अधिक से अधिक बीमा कवरेज देने के लिये निर्देश दिये हैं । उन्होंने प्रबंधक जिला अग्रणी बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया छिन्दवाड़ा को प्रतिदिन की कम्पाईल प्रगति उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास छिन्दवाड़ा के ई-मेल ddagrichi@mp.gov.in में भेजना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये हैं।
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